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RBI New Guideline: बैंक ग्राहकों की शिकायतों को लेकर RBI ने जारी की नई गाइडलाइन, देखें पूरी रिपोर्ट

RBI New Guideline: देश में करोड़ों बैंक ग्राहक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए बैंकों का चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन बैंकों द्वारा शिकायतों का गलत तरीके से वर्गीकरण करने के कारण बैंक ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस समस्या के निवारण हेतु रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर खुद सामने आए हैं। आरबीआई के गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि
बैंकों द्वारा अब ग्राहकों की शिकायतों को गलत तरीके से वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा।
ग्राहकों की शिकायतों को गलत तरीके से वर्गीकृत करने वाले बैंकों को हेतु आरबीआई द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। मल्होत्रा ने गलत तरीके से ग्राहकों की शिकायतों का वर्गीकृत करने वाले बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यह घोर नियामकीय उल्लंघन है।

वर्ष 2023-24 में बैंकों को मिली एक करोड़ से अधिक ग्राहक शिकायतें

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि वर्ष 2023-24 में में एक करोड़ ग्राहक शिकायतें बैंकों को मिली थीं। इसके अलावा विनियम संस्थाओं के खिलाफ भी कई मिली है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या एक करोड़ से ऊपर चली जाती है। इनमें 50% से अधिक ऐसी शिकायतें हैं जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया लोकपाल की हस्तक्षेप या मध्यस्थता की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों का गलत तरीके से वर्गीकृत करने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है।

आरबीआई लोकपालों के सम्मेलन में गवर्नर मल्होत्रा ने बैंकों को दिए यह आदेश

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) लोकपालों के सम्मेलन में आरबीआई के गवर्नर (RBI governor) संजय मल्होत्रा ने देखो को ग्राहकों की शिकायतों का सही तरीके से वर्गीकृत करने के आदेश दिए। इसके अलावा उन्होंने इस सम्मेलन में ई-केवाईसी को लेकर कहां कि एक बार ग्राहक की ओर से वित्तीय संस्थान को दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं कागजातों को फिर से प्राप्त करने पर जोर ना दिया जाए। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को आदेश भी दिए हैं। पाठकों को बता दें कि बैंकों द्वारा बार-बार ग्राहकों को ई-केवाईसी हेतु कागज जमा करने के लिए फोन करने पर बैंक ग्राहकों को बैंकों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं।

अब बैंक शाखाओं को भी मिलेगी केंद्रीय डेटाबेस की जानकारी

आरबीआई ने बैंक शाखाओं या कार्यालय को केंद्रीय डेटाबेस की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देने हेतु बैंकों को आदेश दिए हैं।
वर्तमान में अधिकतर बैंकों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा अपनी शाखाओं को केंद्रीय डेटाबेस से जानकारी हासिल करने की सुविधा प्रदान ना होने के कारण बैंक ग्राहकों को बैंक शाखाएं सही जानकारी नहीं दे पाती। जिसके चलते अब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों और वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए इसे जल्द ही सुगम बनाने हेतु आदेश दिए है।

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